निवास प्रमाण

अधिवास प्रमाण पत्र (आज़मगढ़ मंडल)

राज्य कोटे की कॉलेज सीटों, यूपी सरकारी भर्ती और कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक।

CSDनिवास प्रमाण
  • सत्यापित एजेंट द्वारा दाखिल
  • दस्तावेज़ एन्क्रिप्टेड
  • 7 से 10 कार्य दिवस

आप क्या भुगतान करते हैं

CSD

₹399पहले ₹49918% जीएसटी सहित

कुल देय
₹399
वैधता
आजीवन

यह क्या है

इस बात का प्रमाण कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। यह आपकी तहसील द्वारा तब जारी किया जाता है जब लेखपाल यह सत्यापित कर लेता है कि आप वास्तव में फॉर्म में दिए गए पते पर ही रहते हैं। यही कारण है कि निवास से जुड़े दस्तावेज़ बाकी सब से ज़्यादा मायने रखते हैं। आज़मगढ़ मंडल में आवेदन उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दाखिल होता है और आज़मगढ़ मंडल तहसील उसकी जाँच करती है। तहसीलदार के हस्ताक्षर से पहले लेखपाल विवरण आज़मगढ़ मंडल के राजस्व अभिलेखों से मिलाता है। CertiSetu आपकी ओर से आवेदन दाखिल करता है, इसलिए आज़मगढ़ मंडल तहसील या SDM दफ़्तर जाने की ज़रूरत किसी भी चरण पर नहीं पड़ती।

आज़मगढ़ मंडल में यही दस्तावेज़ निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट के नाम से भी माँगा जाता है। नाम बदलता है, प्रमाण पत्र और उसे जारी करने वाली आज़मगढ़ मंडल तहसील नहीं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • उत्तर प्रदेश में लगातार 3 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास
  • उत्तर प्रदेश में जन्म, और माता-पिता स्थायी निवासी हों
  • उत्तर प्रदेश के किसी स्थायी निवासी से विवाह

Tehsil क्या जाँचती है

Lekhpal आपके form पर लिखे पते पर आते हैं, इसलिए अगर आप हाल ही में shift हुए हैं तो वही पता दीजिए जहाँ आप सचमुच मिल सकें। उस report के बाद Tehsildar file approve करते हैं।

यह कैसे काम करता है

  1. 1पात्रता की पुष्टि

    फ़ॉर्म पर समय लगाने से पहले हम आपकी स्थिति को विभाग के मौजूदा नियमों से मिलाकर जाँचते हैं।

  2. 2अपने दस्तावेज़ अपलोड करें

    एक ही बार: अपने फ़ोन या कंप्यूटर से, या सीधे DigiLocker से।

  3. 3हम जाँचते हैं और दाखिल करते हैं

    हर जानकारी और दस्तावेज़ की जाँच होती है, फिर एक फ़ील्ड एजेंट विभाग में आवेदन दाखिल करता है।

  4. 4डिलीवरी तक ट्रैक करें

    हर चरण की लाइव स्थिति, और विभाग की मंज़ूरी मिलते ही ईमेल पर सत्यापित डिजिटल प्रति।

ज़िले के अनुसार अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें

शुल्क, दस्तावेज़ और विभागीय नियम पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसे हैं। आपका ज़िला सिर्फ़ यह तय करता है कि आवेदन की जाँच कौन-सी तहसील करेगी।

मंडल के अनुसार अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें

उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले 18 मंडलों में आते हैं। हर मंडल अपने ज़िलों की सूची देता है।

आज़मगढ़ मंडल में अन्य प्रमाण पत्र

आज़मगढ़ मंडल में अधिवास प्रमाण पत्र किसे चाहिए?

आज़मगढ़ मंडल में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें

1

CertiSetu से

  1. CertiSetu पर यह अधिवास प्रमाण पत्र पेज खोलें
  2. Apply दबाएँ और अधिवास प्रमाण पत्र चुनें
  3. DigiLocker से एक बार अपनी पहचान सत्यापित करें
  4. आज़मगढ़ मंडल के लिए सूचीबद्ध दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. आवेदन ट्रैक करें और विभाग की स्वीकृति के बाद डाउनलोड करें

CertiSetu एक स्वतंत्र निजी प्लेटफ़ॉर्म है। एक सत्यापित एजेंट आपके लिए आवेदन दाखिल करता है और दाखिल करने से पहले हर विवरण और दस्तावेज़ जाँचा जाता है।

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यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से

  1. edistrict.up.gov.in पर जाएँ
  2. e-Sathi से नागरिक के रूप में लॉग इन करें, या खाता न हो तो पंजीकरण करें
  3. जिस प्रमाण पत्र की ज़रूरत है उसका आवेदन फ़ॉर्म भरें
  4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और विभागीय शुल्क का भुगतान करें
  5. जमा करें और ट्रैकिंग के लिए acknowledgement नंबर नोट कर लें

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सरकार का अपना है, और उस पर हमारा शुल्क लागू नहीं होता। दाखिल करना, फ़ॉलो-अप और कोई भी सुधार आपको खुद करना होता है।

आज़मगढ़ मंडल में अधिवास प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है

  1. 0–7 दिन आवेदन समीक्षा में

    हम इसे यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दाखिल करते हैं और हर विवरण पहले जाँचते हैं, ताकि कुछ लौटे नहीं।

  2. 8–15 दिन तहसीलदार की जाँच

    लेखपाल मौक़े पर आपका पता देखता है, फिर आज़मगढ़ मंडल के तहसीलदार हस्ताक्षर करते हैं।

  3. 15–20 दिन प्रमाण पत्र जारी

    डिजिटल प्रति आपके खाते में आती है और छपी हुई प्रति आज़मगढ़ मंडल में आपके पते पर भेजी जाती है।

  4. 20 दिन के बाद आपकी ओर से एस्केलेशन

    अगर फ़ाइल अटके, तो हम ख़ुद तहसील से पूछते हैं और आपको बताते हैं कि इंतज़ार किस बात का है।

कार्य दिवस, पूरा आवेदन दाखिल होने से गिने जाते हैं। यह समय विभाग का अपना है और डिलीवरी की प्रतिबद्धता नहीं है।

उत्तर प्रदेश में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदक के प्रकार के अनुसार

सितंबर 2026 में सत्यापित
आवेदक का प्रकारआवश्यक दस्तावेज़
विद्यार्थीआधार, कक्षा 10 की अंकतालिका, पता प्रमाण, पासपोर्ट फ़ोटो
नौकरी आवेदकआधार, पता प्रमाण, निवास का स्व-घोषणापत्र, पासपोर्ट फ़ोटो
सामान्य आवेदकआधार, राशन कार्ड या बिजली बिल, पासपोर्ट फ़ोटो, पार्षद अनुमोदन

CertiSetu पर आप क्या अपलोड करते हैं

दस्तावेज़क्या स्वीकार्य हैआवश्यक
आधार कार्ड (सामने)JPG, PNG या PDF · अधिकतम 2 MBअनिवार्य
आधार कार्ड (पीछे)JPG, PNG या PDF · अधिकतम 2 MBअनिवार्य
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोहाल की फ़ोटो, सादा हल्का बैकग्राउंडअनिवार्य
निवास प्रमाणबिजली का बिल, वोटर आईडी या राशन कार्डअनिवार्य
पार्षद अनुमोदनहमारा फ़ील्ड एजेंट करवाता है, आपको कुछ नहीं करनाअनिवार्य

सबसे आम अस्वीकृति

आपका नाम हर document पर एक ही तरह लिखा होना चाहिए। Aadhaar और ration card की spelling का फ़र्क़ domicile applications के वापस आने की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी आम दिक़्क़त यह है कि तीन साल के निवास को सिर्फ़ एक हाल के bill से साबित किया जाता है।

आज़मगढ़ मंडल में जल्दी स्वीकृति के लिए सुझाव

छह बातें जो तय करती हैं कि फ़ाइल आगे बढ़ेगी या वापस आएगी।

  1. हर वर्तनी आधार से मिलाएँ

    नाम, पिता का नाम और पता हर अपलोड किए गए दस्तावेज़ पर एक जैसा होना चाहिए। आधार और राशन कार्ड की वर्तनी का अंतर आज़मगढ़ मंडल तहसील से सबसे ज़्यादा आवेदन वापस भेजता है।

  2. एक ही पता दें, दो नहीं

    फ़ॉर्म पर जो पता है, लेखपाल आज़मगढ़ मंडल में उसी की जाँच करता है। अगर दस्तावेज़ों में दो पते हैं, तो वही दें जो आपके निवास प्रमाण पर है।

  3. पूरा पन्ना, दिन के उजाले में स्कैन करें

    जिस फ़ोटो का कोना कटा हो या मुहर पर छाया हो, वह दस्तावेज़ चरण पर ही अस्वीकार हो जाती है, विभाग तक पहुँचने से पहले। JPG, PNG या PDF, हर एक 2 MB तक।

  4. सत्यापन कॉल का जवाब दें

    आज़मगढ़ मंडल में स्थलीय जाँच से पहले लेखपाल फ़ॉर्म पर दिए नंबर पर कॉल करता है। नंबर न लगना ही वह सबसे आम कारण है जिससे पूरी और सही फ़ाइल रुकी रह जाती है।

  5. पार्षद के हस्ताक्षर पहले ले लें

    फ़ॉर्म पर आज़मगढ़ मंडल में आपके पते के वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर और मुहर ज़रूरी हैं। यह उन गिने-चुने चरणों में है जो अब भी कागज़ पर होते हैं, और फ़ाइल खुलने से पहले ले लेना आसान रहता है।

  6. कार्य दिवस पर जमा करें

    विभाग कार्य दिवस गिनता है। शुक्रवार शाम को जमा की गई फ़ाइल असल में सोमवार से शुरू होती है, यानी अनुमान के दो दिन किसी के खोलने से पहले ही निकल जाते हैं।

उत्तर प्रदेश भर के पाठकों का भरोसा

अधिवास प्रमाण पत्र के बारे में आम सवाल

यह राज्य की ओर से दी गई आधिकारिक पुष्टि है कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। 'UP के निवासियों' के लिए आरक्षित कोई भी लाभ (राज्य कोटे की सीट, राज्य सरकार की नौकरी, राज्य की छात्रवृत्ति) इसके बिना नहीं मिलता। आधार आपका पता दिखाता है; निवासी होने की स्थिति सिर्फ़ अधिवास प्रमाण पत्र दिखाता है।

NEET UG और PG की राज्य कोटा काउंसलिंग (UP की 85% मेडिकल सीटें UP के निवासियों के लिए आरक्षित हैं), UPTAC/AKTU से इंजीनियरिंग काउंसलिंग, UP स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण, UPSSSC PET और UPPSC की वे भर्तियाँ जिनमें UP के निवासियों को आरक्षण का लाभ मिलता है, UP Police और शिक्षक (TGT/PGT, शिक्षा मित्र) भर्तियाँ, UP की नौकरियों में महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण जो केवल UP निवासियों तक सीमित है, कुछ ज़िलों में राशन कार्ड और मतदाता पंजीकरण, और संपत्ति रजिस्ट्रेशन जहाँ निवासी दर लागू होती है।

UP की ज़्यादातर राज्य योजनाएँ: कन्या सुमंगला योजना, शादी अनुदान, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग, UP छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, भाग्य लक्ष्मी, और राज्य की पेंशन योजनाएँ। केंद्रीय योजनाओं में आम तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती; वे आधार और आय के आधार पर चलती हैं।

वह हर व्यक्ति जो लगातार 3 साल या उससे अधिक समय से UP में रह रहा है, वह जो UP में ऐसे माता-पिता के यहाँ जन्मा हो जो स्थायी निवासी हैं, और वह महिला जिसका विवाह UP के स्थायी निवासी से हुआ हो। दूसरे राज्य से आकर UP में पढ़ रहे विद्यार्थी केवल छात्रावास में रहने के आधार पर पात्र नहीं होते।

दस्तावेज़ों की एक कड़ी से: UP के पते वाला पुराना आधार या वोटर ID, UP के स्कूल प्रमाण पत्र, अलग-अलग वर्षों के बिजली बिल, किराया अनुबंध, या अगर आप माता-पिता के साथ रहते हैं तो उनके दस्तावेज़। हर साल का काग़ज़ ज़रूरी नहीं: इस अवधि में फैले दो-तीन आधार और एक मौजूदा प्रमाण ज़्यादातर तहसीलों के लिए काफ़ी होते हैं। इसके बाद लेखपाल मौके पर सत्यापन करता है।

हाँ, बशर्ते आपके माता-पिता UP के स्थायी निवासी हों। अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता का अधिवास प्रमाण पत्र या उनके पुराने UP दस्तावेज़ लगाएँ। अगर आपके माता-पिता भी UP छोड़ चुके हैं, तो आपको अपने ही निवास के आधार पर पात्रता साबित करनी होगी।

नहीं। लेकिन कई कॉलेज और भर्ती बोर्ड पिछले 6 महीने से 3 साल के भीतर जारी प्रमाण पत्र माँगते हैं, इसलिए जिस अधिसूचना के तहत आवेदन कर रहे हैं उसे देख लें। अगर आपका पुराना है तो नया जल्दी बन जाता है, क्योंकि आपके निवास की कड़ी पहले से स्थापित है।

हाँ। लगातार निवास का मतलब उत्तर प्रदेश में है, किसी एक पते पर नहीं। अपनी मौजूदा तहसील से आवेदन करें और दोनों जगहों के पते का प्रमाण दें; पुराना प्रमाण अवधि दिखाता है, और मौजूदा वह जगह है जहाँ सत्यापन होगा।

आधार (दोनों तरफ़ का), पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 3 महीने के भीतर का मौजूदा पते का प्रमाण (बिजली बिल, पानी का बिल, किराया अनुबंध या बैंक पासबुक), UP में 3 साल स्थापित करने वाले एक-दो पुराने प्रमाण, और स्व-घोषणा जो हम तैयार करते हैं। पार्षद या प्रधान का सत्यापन हमारा एजेंट करवाता है।

इसका कोई तय समय नहीं है: रफ़्तार विभाग तय करता है, और यह तहसील के हिसाब से बदलती है। हमारा शुल्क ₹399 है, जिसमें 18% GST और e-District शुल्क दोनों शामिल हैं। अगर आय या जाति भी चाहिए, तो साथ में आवेदन करें और साझा दस्तावेज़ एक ही बार अपलोड करें।

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जारी हर प्रमाण पत्र पर एक एप्लिकेशन नंबर और एक सर्टिफिकेट आईडी होती है, और उस पर QR कोड छपा होता है। edistrict.up.gov.in खोलें, प्रमाण पत्र सत्यापन का विकल्प चुनें और ये दोनों नंबर डालें। पोर्टल जारी किया गया प्रमाण पत्र दिखा देता है। जो भी आपसे दस्तावेज़ माँगे, चाहे कॉलेज हो, नियोक्ता हो या बैंक, वह इसी तरह जाँच सकता है। CertiSetu से दाख़िल किया गया अधिवास प्रमाण पत्र विभाग ही जारी करता है, इसलिए वह ठीक वैसे ही सत्यापित होता है जैसे काउंटर से बनवाया गया।

नहीं। इस पेज पर दी गई दस्तावेज़ों की सूची ही आवेदन में माँगी जाती है, और फ़ैमिली आईडी उसमें नहीं है। फ़ैमिली आईडी (एक परिवार एक पहचान) उत्तर प्रदेश की अलग पारिवारिक पहचान संख्या है, जो familyid.up.gov.in पर बनती है; जिस परिवार के पास पहले से राशन कार्ड है, उसका राशन कार्ड नंबर ही फ़ैमिली आईडी है। कई यूपी योजनाएँ फ़ैमिली आईडी और प्रमाण पत्र दोनों माँगती हैं, इसीलिए दोनों में भ्रम होता है।
और देखें

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उत्तर प्रदेश के अधिवास, आय, जाति या ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र के लिए फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन करें और उसे ट्रैक करें। ऐप अब Android और iPhone, दोनों पर उपलब्ध है।

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